सुरक्षा उपाय नहीं तो अनुदान का लाभ नहीं
(सभी तस्वीरें- हलधर)राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि नई डिग्गियों और जल संग्रहण संरचनाओं में यदि सुरक्षा प्रावधान पूरे नहीं किए गए तो किसी भी सरकारी योजना के तहत अनुदान या वित्तीय सहायता भी जारी नहीं होगी। आदेश की पालना के लिए विभागीय अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा और हर 15 दिन पर में रिपोर्ट भेजी जाएगी। जिला स्तर पर सुरक्षा उपायों की जियो-टैग युक्त तस्वीरें राज किसान साथी पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। लापरवाही करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, जिन लाभार्थियों ने समय पर सभी सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए होंगे, उन्हें सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) के माध्यम से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जबकि सुरक्षा इंतजाम नहीं करने वाले लाभार्थियों को नोटिस जारी किए जाएंगे।
ये करने होंगे प्रावधान
चारों कोनों पर मजबूत रस्सी बांधी जाएगी, जिसका एक सिरा हमेशा पानी में रहेगा।
एक-दो लाइफ सेविंग ट्यूब (हवा भरे ट्यूब) अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे।
दो फीट ऊंची सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी, जिसके ऊपर जाली या सुरक्षा बाड़ लगाई जाएगी।
लाल रंग का चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
प्लास्टिक लाइनिंग वाली डिग्गियों में प्लास्टिक रस्सी, लकड़ी या लोहे की सीढ़ी लगाई जाएगी।