खेजड़ी समेत 29 पेड़ों को मिलेगा संरक्षण, सरकार लाएगी नया कानून 

नई दिल्ली 20-Aug-2026 12:41 PM

खेजड़ी समेत 29 पेड़ों को मिलेगा संरक्षण, सरकार लाएगी नया कानून 

(सभी तस्वीरें- हलधर)

जयपुर। राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की भजन लाल सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में 'द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026' लेकर आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में सरकार यह महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है।

एक लाख तक जुर्माना

उन्होंने बताया कि विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने और जवाबदेही तय करने के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर एक वर्ष का कारावास अथवा एक लाख रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान नए कानून में किया गया है।

पेड़ कटाई के लिए अनुमति जरूरी

कोई भी व्यक्ति अपनी स्वामित्व वाली अथवा कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा और न ही काटने का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा। इन वृक्षों के प्रभावी संरक्षण से आदिवासी और मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा।

 


ट्रेंडिंग ख़बरें