सरकार लाएगी द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026
(सभी तस्वीरें- हलधर)राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहिड़ा, बरगद, पीपल, लसोड़ा, तेंदू, महुआ, कैर और चिरोंजी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संवर्धन एवं संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश कि भजन लाल सरकार विधान सभा के मानसून सत्र में द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल-2026 लेकर आएगी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पर्यावरण एवं जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में सरकार यह महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही हैं उन्होंने बताया कि विधेयक में गैर वन भूमि में खड़े वृक्षों की कटाई को नियंत्रित करने और जवाबदेही तय करने के लिए दोष सिद्ध पाये जाने पर एक वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान नए कानून में किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वामित्व वाली या कब्जे वाली भूमि पर खड़े किसी भी वृक्ष को अधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं काटेगा और न ही काटने का कारण बनेगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति से किसी वृक्ष को काटता अथवा हटाता है तो प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर उसी क्षेत्र में निर्धारित संख्या में वृक्षों का रोपण होगा। इन वृक्षों के प्रभावी संरक्षण से आदिवासी एवं मरुस्थलीय अंचल के निवासियों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचेगा।