मकर संक्रांति: चाइनीज मांझा प्रतिबंध, पशुपालन विभाग की सख्त एडवाइजरी
(सभी तस्वीरें- हलधर)जयपुर। पशुपालन विभाग ने आगामी मकर संक्राति पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जिसमें चायनीज मांझे की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई है। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने मकर संक्राति पर्व को लेकर एडवाइजरी जारी कि है। जिसमें कहा गया है कि पंतगबाजी से मूक पक्षियों के जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। नायलॉन, सिंथेटिक पतंग डोर और चायनीज मांझे के उपयोग से मूक पशु-पक्षी अकाल मौत का शिकार हो जाते है। ऐसे में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। सभी तरह के मांझो से पशु पक्षियों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाएं। उन्होंने कहा पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सघन तलाशी अभियान चलाने और प्रतिबंधित मांझे के स्टॉक को जब्त करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि यदि कोई प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, निर्माण करता पाया गया तो उसके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,1986 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाए। डॉ. शर्मा ने सभी पशु चिकित्सालयों पशु पक्षी उपचार के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए है।