शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के तहत ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 मई

नई दिल्ली 14-May-2026 02:40 PM

शून्य प्रतिशत ब्याज योजना के तहत ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 15 मई

(सभी तस्वीरें- हलधर)

मुख्यमंत्री फ्लैगशिप शून्य प्रतिशत ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना के अंतर्गत किसानों को अल्पकालीन फसली और पशुपालन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत निर्धारित समयावधि में ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में पूर्ण छूट का लाभ मिलता है, जबकि देय तिथि के पश्चात भुगतान करने पर ब्याज देना होगा।

अजमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार खरीफ 2025(1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025) के दौरान वितरित अल्पकालीन फसली एवं पशुपालन ऋण की अंतिम चुकारा तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। 15 मई के बाद अवधिपार हो जाएगा, जिसका ब्याज किसान को स्वयं ही वहन करना पड़ेगा।

ऋणी किसानों से अपील

इस संबंध में सभी ऋणी किसानों से अपील की गई है कि वे अपना पुराना फसली ऋण 15 मई तक चुका दें ताकि अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हो जाने पर ब्याज की हानि से बचा जा सकें। निर्धारित तिथि तक अपना बकाया ऋण जमा कर दें ताकि उनका खाता अवधिपार (ओवरड्यू) श्रेणी में दर्ज न हो और ब्याज के अलावा भार न उठाना पड़े।


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