किसान को होगा फायदा गेहूं खरीद की नई गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली 17-Apr-2026 02:55 PM

किसान को होगा फायदा गेहूं खरीद की नई गाइडलाइन जारी

(सभी तस्वीरें- हलधर)

खाद्य एवं नागारिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसमें सह-खातेदार और बटाईदार किसानों के लिए नई व्यवस्थाएं भी लागू की हैं। इसके अलावा, मृत किसान के वारिस भी अपडेट जमाबंदी अपलोड कर गेहूं बेच पाएंगे और 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले किसानों को किसी भी दूसरे जनाधार धारक को मनोनीत कर फसल बेचने का ऑप्शन मिलेगा। इस नए निर्णय पर भारतीय किसान संघ के चेहरे पर रौनक छा गई है।

स्लॉट बुक करके बेच पाएंगे उपज

बता दें, किसान 31 मई तक अपनी पसंद के सप्ताह में स्लॉट बुक करके उपज बेच सकते हैं। इसमें यदि किसान सह-खातेदार के गेहूं बेच रहा है तो उसकी सहमति जनआधार नंबर और ओटीपी से ली जाएगी। वहीं, बटाईदार किसानों के मामले में जमीन के मालिक का जनआधार नंबर और ओटीपी से सहमति ली जाएगी। यदि जनआधार नंबर मौजूद नहीं है तो लिखित समझौता अपलोड करना अनिवार्य होगा।

मिलेगी टोकन की सुविधा

इसके साथ ही, किसानों को अब टोकन क्षेत्रीय कार्यालय की मंजूरी से खरीद केंद्र से जारी हो सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को हर शाम 6 बजे के बाद 10 प्रतिशत तक स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन और टोकन की सुविधा मिलेगी। क्रय केंद्र संचालक को गिरदावरी के अनुसार, ज्यादा से ज्यादा सीमा से 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जो उस दिन के 10 प्रतिशत किसानों तक सीमित होगी।


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