बॉम्बे हाई कोर्ट ने हींग को माना मसाला 

नई दिल्ली 04-Sep-2026 03:31 PM

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हींग को माना मसाला 

(सभी तस्वीरें- हलधर)

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि हींग को मसालों की श्रेणी में माना जाएगा। गौरतलब है कि मंडी शुल्क वसूली को लेकर यह मामला कोर्ट पहुँचा था। कोर्ट ने कहा कि नासिक कृषि उपज मंडी  को हींग की खरीद-बिक्री पर बाजार फीस लगाने और वसूलने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी वस्तु का नाम सरकारी सूची में अलग से न लिखा हो, तो सिर्फ इसी आधार पर उसे संबंधित श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता।

क्यों शुरू हुआ था हंगामा ?

नासिक APMC ने अपने क्षेत्र में हींग की खरीद-बिक्री पर बाजार फीस वसूलना शुरू किया था। जिस पर व्यापारी समूह एन जी ठक्कर एंड संस ने विरोध किया। उनका कहना था कि महाराष्ट्र सरकार की संबंधित सूची में हींग या Asafoetida का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा है। ऐसे में APMC को हींग पर शुल्क लेने का अधिकार नहीं है।

कोर्ट ने माना, हींग एक मसाला है

हाई कोर्ट में जस्टिस अमित बोरकर ने मामले की सुनवाई करते हुए अलग-अलग कानूनों और सरकारी नियमों को देखा। Spices Board Act, 1986 के प्रावधानों को देखते हुए माना कि हींग को मसाले की श्रेणी में रखा जाता है। अदालत ने कहा कि अधिसूचना में ‘मसाले’ जैसी बड़ी श्रेणी का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए उस श्रेणी में आने वाली वस्तु को सिर्फ नाम अलग से नहीं लिखे होने के कारण बाजार फीस से बाहर नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी वस्तु पर बाजार फीस लगाने के लिए यह देखना जरूरी है कि वह संबंधित कानून और सरकारी अधिसूचना में दी गई श्रेणी में आती है या नहीं।


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