पराली जलाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
(सभी तस्वीरें- हलधर)जयपुर। धान की पराली अथवा अन्य फसल अवशेष को जलाकर वातावरण में धुआं फैलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय पराली सुरक्षा दल गठित किए जायेंगे। इन दलों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर सतर्क निगरानी रखी जाएगी। दोषी किसानों से जुर्माना वसूल कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय दल में उपखंड अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। जबकि, उनके साथ उप पुलिस अधीक्षक, बीडीओ, तहसीलदार और कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) को शामिल किया गया है। ग्राम स्तरीय टीम में ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से कार्य करेंगे।
ऐसे तय होगा जुर्माना
पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर नियम, 2023 (संशोधन 6 नवम्बर, 2024) के तहत दोषी किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा। 2 एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर 5,000, 2 से 5 एकड़ तक भूमि पर 10,000, 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
ऐसे होगी जुर्माने की वसूली
सेटेलाइट आधारित फसल अवशेष जलाने की लोकेशन (अक्षांश-देशांतर) का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट जिला कलक्टर को भेजी जाएगी। इसके उपरांत जिला कलक्टर द्वारा राजस्व अधिकारियों के माध्यम से इंवायरमेंटल कम्पनसेटरी चार्ज (ईसीसी) की वसूली करवाई जाएगी।