कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट ने मेरिट सूची पर रोक 

नई दिल्ली 27-Jul-2026 03:10 PM

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025: हाईकोर्ट ने मेरिट सूची पर रोक 

(सभी तस्वीरें- हलधर)

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायलय ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 की अंतिम मेरिट सूची पर रोक लगाई है। जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दिए है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार मीणा और अन्य की याचिकाओं पर न्यायायल ने यह आदेश जारी किया है। याची ने तीन विवादित प्रश्नोत्तर को लेकर यह याचिका दायर की थी। कृषि विभाग ने 1100 पदों के लिए जनवरी 2026 में यह भर्ती परीक्षा निकाली थी। 18 अप्रैल को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा का आयोजन किया। 23 जून को अधिकारिक तौर पर परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। परीक्षा में 1.83 लाख बच्चे शामिल हुए। इसमें से दो गुना के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया।  

यह है विवाद प्रश्न

याचिका में प्रश्न संख्या 9, 47 और 56 को लेकर बोर्ड द्वारा जारी आंसर की पर सवाल उठाए गए है। प्रश्र संख्या 9 में कौनसी झील अपवाहन के कारण निर्मित प्लाया झील का उदाहरण है। जबकि, प्रश्न संख्या 47 में नीचे दो कथन दिए गए है, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके 6 के रूप में। जबकि, प्रश्न संख्या 56 में निम्रलिखित में से कौनसी मवेशियों की द्विप्रयोजनी नस्ल है। 

यहां फंसा पेच

विद्यार्थियों ने न्यायालय को बताया कि सिलेबस में थारपाकर नस्ल को द्विप्रयोजनी माना गया है। जबकि, बोर्ड के द्वारा डांगी नस्ल को। 

विद्यार्थियों की मांग जायज है। आरएसएसबी की एक्सपर्ट कमेटी को तीनों प्रश्नों पर दोबारा रिव्यू करना चाहिए। सही आंसर मानकर पुन: रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। ताकि, प्रतिभागियों के साथ न्याय हो सके। 

सीताराम भाखर, प्रदेशाध्यक्ष, रासा, जयपुर


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